सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर न्याय पर कड़ा रुख और दिशा-निर्देश, ध्वस्त संपत्ति की लागत अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर न्याय पर कड़ा रुख और दिशा-निर्देश, ध्वस्त संपत्ति की लागत अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाएगी।

 न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन  ने चेतावनी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन अवमानना ​​। ‘बुलडोजर न्याय’ के मुद्दे पर कड़ा रुख और ध्वस्तीकरण दिशा-निर्देश निर्धारित

सर्वोच्च न्यायालय  बुलडोजर न्याय पर कड़ा रुख और दिशा-निर्देश
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और कानूनी प्रक्रिया अपराध का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने ‘बुलडोजर न्याय’ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और ध्वस्तीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। न्यायमूर्ति बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।  राज्य अधिकारियों ने पहले कहा है कि  केवल अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया जाता है। लेकिन  कई याचिकाएं है  जिसमें  न्यायेतर प्रकृति पर सवाल उठाया गया।
ध्वस्त संपत्ति की लागत अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाएगी

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और न्यायालय के समक्ष  सवाल यह था कि क्या कार्यपालिका को किसी का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा, “कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो  अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो।” “हमने संविधान के  गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो  राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि  पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी।” शक्तियों के पृथक्करण पर, पीठ ने कहा कि न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं और “कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती”। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हमने सार्वजनिक विश्वास और सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांत का उल्लेख किया है।  निष्कर्ष  है कि यदि कार्यपालिका किसी  घर को  मनमाने ढंग से ध्वस्त कर देती है  यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।” अदालत ने कहा कि उन सरकारी अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और मनमानी तरीके से काम करते हैं। पीठ ने कहा, “राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक उपाय नहीं कर सकते। यदि राज्य के किसी अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या पूरी तरह से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, तो उसे बख्शा नहीं जा सकता।

” न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब किसी संरचना को अचानक ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और इसी तरह की अन्य संपत्तियों को नहीं छुआ जाता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तविक उद्देश्य अवैध संरचना को गिराना नहीं था, बल्कि “बिना किसी मुकदमे के दंडित करना” था। पीठ ने कहा, “एक औसत नागरिक के लिए, घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशा का प्रतीक होता है। यदि  छीना जाता है, तो अधिकारियों को  सुनिश्चित करना चाहिए कि यह एकमात्र तरीका है।” अदालत ने  सवाल किया कि क्या अधिकारी किसी घर को ध्वस्त कर सकते हैं और उसके निवासियों को आश्रय से वंचित कर सकते हैं यदि उसमें रहने वाला केवल एक व्यक्ति ही आरोपी है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विध्वंस के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।  कि बिना कारण बताओ नोटिस के  विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह नोटिस भेजा गया है, वह 15 दिन या स्थानीय नागरिक कानूनों में दिए गए समय के भीतर, जो भी बाद में हो, जवाब दे सकता है।

नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के आधार की जानकारी होनी चाहिए, संबंधित प्राधिकारी को आरोपी की बात सुन कर अंतिम आदेश पारित करना चाहिए,  घर के मालिक को अवैध संरचना को हटाने के लिए 15 दिन की अवधि दी जाएगी और अधिकारी केवल तभी विध्वंस की कार्रवाई करेंगे जब कोई अपीलीय प्राधिकारी आदेश को रोक नहीं देता है।

न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने पर अवमानना ​​की कार्यवाही होगी, पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई विध्वंस अभ्यास मानदंडों का उल्लंघन करता  है, तो उन्हें ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए लागत अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाएगी।

अदालत ने सभी स्थानीय नगर निगम अधिकारियों को तीन महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल स्थापित कर  जिसमें कारण बताओ नोटिस और अवैध संरचनाओं पर अंतिम आदेशों का विवरण होना चाहिए ।

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